Governor's Relief Fund

 

 

गवर्नर रिलीफ फण्ड विनियम 1973 

समस्त वैधानिक/प्रशासनिक प्रयोजनार्थ इस कोष का गठन 14  मार्च 1973 को किया गया।

 

 

फण्ड का उद्देश्य 

1. अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता 

2. प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्निकांड बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता

3.  प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता 

4. माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे, जहां तात्कालिक आवश्यकता हो 

 

 

फण्ड की  आय  के स्त्रोत 

1. किसी भी व्यक्ति /संस्था एवं निकाय से प्राप्त आर्थिक सहायता,

2. कोष में संग्रहित पूँजी के बैंकों /निगमों में विनियोजन पर ब्याज,

3. कोई भी अन्य वैधानिक योगदान।

 

 

फण्ड से व्यय

 

फण्ड से महामहिम राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जाता हैं। 

 

 

आयकर में छूट 

गवर्नर रिलीफ फण्ड के अंतर्गत प्राप्त दान राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी की उप धारा 2 (a)(v) के  अंतर्गत 50% की छूट दी जाती हैं।

 

 

दान की राशि "राज्यपाल राहत कोष  (GOVERNOR'S RELIEF FUND)"  में निम्न माध्यम से जमा कराई जा सकती हैं 

1.  ऑनलाइन माध्यम जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें  "राज्यपाल राहत कोष  (GOVERNOR'S RELIEF FUND)

 

2. दान की राशि "राज्यपाल राहत कोष  (GOVERNOR'S RELIEF FUND)" के निम्न बैंक एकाउंट में सीधे जमा करवाई जा सकती है।

 

Account Name:

GOVERNOR'S RELIEF FUND

Account Number:

61015837787

IFSC CODE:

SBIN0031031

BSR Code:

0031031

Type of Account:

Savings Bank Account SBPLUS

Branch Name:

State Bank of India, Secretariat, Jaipur

 

 

 

 

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